प्रयागराज, सूर्योदय भास्कर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के दयालबाग इलाके में राधा स्वामी सत्संग सभा पर की गई कार्रवाई को लेकर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मौके पर यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई के लिए पांच अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधा स्वामी सभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

सुनवाई के दौरान संशोधन अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने संशोधन अर्जी को मंजूरी दे दी। याची की ओर से यूपी सरकार पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई अगली तिथि पर होगी। राधा स्वामी सत्संग सभा की याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रशासन जिस जमीन को जबरन खाली करा रहा है वह सत्संग सभा के नाम से ही है।

सत्संग सभा की ओर से कहा गया कि प्रशासन ने मनमाने तरीके से न सिर्फ बुलडोजर चलाया बल्कि सत्संगियों पर लाठीचार्ज भी किया। 225 पेज की याचिका में 1935 से 2012 तक हुए सभी समझौते, लीज डीड व आदेशों की कॉपी लगाई गई है। इसके साथ ही 19 सितंबर 2023 को तहसीलदार के नोटिस का जवाब व संबंधित भूखंडों के राजस्व रिकॉर्ड को भी याचिका में शामिल किया गया है।

उधर, सरकार की ओर से खसरा खतौनी के अलावा अन्य राजस्व रिकॉर्ड और दो दर्जन से ज्यादा पेजों का जवाब और पुलिस के साथ हुई मारपीट के फोटोग्राफ लगाए गए हैं। कहा गया कि प्रशासन की ओर से भूमि खाली कराए जाने को लेकर हिंसा हुई थी। सत्संगियों की ओर से पथराव किया गया था। जबकि, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। पुलिस लाठीचार्ज में 50 से ज्यादा सत्संगी घायल हुए। इस दौरान कई पुलिस वालों को भी चोटें आईं।

मामले को सुनवाई के लिए 27 सितंबर को मुख्य न्यायमूर्ति की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए मामले को उठाया गया तो उन्होंने इसे नियमित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया था। साथ ही मौखिक रूप से प्रशासन को कार्रवाई के लिए रोक दिया।

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