फर्रुखाबाद,यूथ इण्डिया संवाददाता। हत्या के प्रसास के मुकदमें में गवाह और सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाकर दण्डित किया। जुर्माना न भरने के एवज में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। पीड़ित संजय मिश्रा पुत्र रामभरोसे निवासी ग्वालटोली थाना कोतवाली फतेहगढ़ ने 2021 में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें कहा गया था कि पीड़ित का पुत्र राहुल शाम की समय अपनी गाय खोजने जा रहा था। रास्ते में ग्वालटोली टिलियां के पास धर्मवीर, रामसेवक व भोलेनाथ राहुल से शराब पीने के लिए रुपये माँगे। मना करने पर भोलेनाथ व रामसेवक ने उसे पकड़ लिया। भोले ने हाथ पकडे और रामसेवक ने टकोरे से हमला कर दिया। जिससे वह गम्भीर रूप घायल हो गया था। जिसे इलाज के लिए मोहल्ले के ही मोहित और विकास ने अस्पताल में भर्ती कराया। जहाँ से उसे कन्नौज मेडिकल कॉलेज तिर्वा के लिए चिकित्सकों ने रेफर कर दिया था। जहाँ काफी इलाज के बाद वह बच सका। जाँच के बाद पुलिस ने अभियुक्त रामसेवक के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान और मौके पर जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने अभियुक्त रामसेवक को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त भोगना होगा।
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