● 30 सितंबर तक रहेंगे वैध, कर सकते हैं बैंक में जमा ●
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार, 19 मई को घोषणा करते हुए 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला किया। केंद्रीय बैंक ने सभी को 30 सितंबर, 2023 तक किसी भी बैंक शाखा में अपने खातों में 2,000 रुपये के नोट जमा करने की अनुमति दी है। बैंक खातों में बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य तरीके से राशि जमा की जा सकती है। आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा 23 मई, 2023 से शुरू होगी। बता दें कि मौजूदा 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट को नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत मुख्य रूप से सभी ₹500 और ₹1000 की कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। उस उद्देश्य की पूर्ति और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों की उपलब्धता के साथ, 2018-19 में ₹2000 के बैंक नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। अधिकांश ₹2000 मूल्यवर्ग के नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और 4-5 वर्षों के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। यह भी देखा गया है कि इस मूल्यवर्ग का आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और भारतीय रिजर्व बैंक की “स्वच्छ नोट नीति” के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस ले लिया जाए।