फर्रुखाबाद, यूथ इंडिया। नियम विरूद्ध तरीके से और सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा कर उन पर आलिशान होटल व भवन बनवाने के मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई में कमेटी ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को कमेटी में शामिल मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी अधिषासी अभियंता सिचाई विभाग एवं पीडब्लूडी सहयुक्त नियोजक एवं ईओ नगर पालिका ने सुनवाई के लिए लगाय गये बीस मामलों को सुना। एक मामला अधिवक्ता कार्तिक चन्द्र मिश्रा का था जिसकी सुनवाई पूरी नही हो सकी। अगली तिथी पर बहस होने के बाद फैसला सुनाया जायेगा।
कानपुर मण्डल के माफिया अनुपम दुबे के ठंडी सडक स्थित होटल श्री गुरुशरणम व पंकज अरोरा के केएम इंण्डिया व केएम हाउस के ध्वस्तीकरण समेत अन्य मामलों पर कमेटी सुनवाई कर रही थी। अनुपम दुबे व अन्य के बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की। बता दें कि केएम इंण्डिया व अनुपम दुवे के मामले उच्च न्यायालय पहुंचे थे, जहां जिला प्रशासन को फिर से सुनवाई करने के निर्देश दिये गये थे। जिस क्रम में सुनवाई करते हुए नियत प्राधिकारी नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने बीते दिनों होटल श्री गुरू शरणम एवं केएम इण्डिया व केएम हाउस को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया था। इन अवैध भवनों के ध्वस्तीकरण का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी को करना था। शुक्रवार को इन मामलों की सुनवाई नियत थी। चुनाव के कारण यह सुनवाई लगातार टल रही थी। नियत तिथि 24 निर्धारित की गई है।
अनुपम दुवे पर अब फिलहाल प्रशासन नरम फर्रुखाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेन्स नीति के चलते दर्जनों संगीन मुकदमों के आरोपी एवं कानपुर मण्डल के घोषित माफिया अनुपम दुबे पर पहले तो प्रशासन सख्त था लेकिन अब दुबे को कुछ राहत है। कई प्रस्तावित बड़ी कार्यवाहियां भी लगातार टाली जा रही है। दुबे पर दर्ज मुकदमों में भी पुलिस नरम पड़ गई है जिसके बाद उन्हें राहत मिलने के संकेत भर से समर्थकों में उत्साह की लहर है। वहीं समर्थक दुबे के होटल श्री गुरू शरणम को भी बचता मान रहे है। हांलाकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। |