यूथ इण्डिया संवाददाता फर्रुखाबाद। सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने बुधवार को नेकपुर कलां स्थित विजय गर्ग माई कार प्रा.लि. को सील करने के आदेश जारी किए हैं। माई कार के स्वामी को समय दिये जाने के बावजूद शमन शुल्क जमा नहीं कर सके और न ही नक्शा पास कराया। जनपद में ‘आयरन लेडी’ के नाम से सुविख्यात नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने बुधवार को एक और महत्वपूर्व आदेश पर दस्तखत किए। जारी आदेश में उन्होंने कहा कि वाद संख्या 170 / 2011, बनाम धारा 10 उ0प्र0 आर0 बी0ओ0एक्ट सरकार विजय गर्ग माई कार प्रा०लि० स्थल- नेकपुर कलां फतेहगढ़ के संन्दर्भ में आदेश प्रस्तुत वाद में पारित ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2012 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
उक्त आदेश के विरुद्ध नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 43 / 2014 में अपीलार्थी के द्वारा शमन के आधार पर निर्माण नियमित किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे बोर्ड द्वारा अपील स्वीकार करते हुये कम्पाउण्ड के आधार पर मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु अपील नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, फर्रुखाबाद को तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। अपील स्वीकार करते हुये अपीलार्थी को एक पक्ष के अन्दर कम्पाउण्ड मानचित्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
अपीलार्थी की ओर से 7 उक्त प्रकरण में अभी तक शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही शमन शुल्क जमा किया गया। जारी आदेश में कहा गया उक्त प्रकरण में उप सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग- 3 के पत्र संख्या 152(1)/8-3-15-12 एल०यू०सी० / 11 दिनांक 14-09-2015 के द्वारा फर्रुखाबाद फतेहगढ़ महायोजना (1978-2001 ) में गाटा संख्या 698/1 कुल रकवा 1982वर्ग मी० स्थित नेकपुर कलां फर्रुखाबाद में आवासीय आर-5 भू-उपयोग से भू-उपयोग व्यवसायिक में निम्नलिखित शर्तों के साथ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिया गया है।
सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया पहला निर्णय है भूखण्ड के सम्मुख स्थित 60मी0 चौड़े फर्रुखाबाद-बरेली राजमार्ग के लिये राष्ट्रीय मार्गाधिकार का क्षेत्र छोड़ा जाना आवश्यक है तथा लोक निर्माण विभाग / एन0एच0आई0 से अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी। दूसरा प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड से आवेदक को अनापत्ति प्राप्त करनी होगी। तीसरा तथा अंतिम भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासनादेश के प्राविधानानुसार भू परिवर्तन शुल्क देय होगा। आदेश में कहा गया उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रतिवादी को कार्यालय नोटिस संख्या 864 दिनांक 17-12-2022 व नोटिस संख्या 1145 दिनांक 21-04-2023 को शमन मानचित्र / शमन शुल्क एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्गत किया गया, किन्तु निर्धारित समय में प्रतिवादी की ओर से कोई भी शमन मानचित्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, प्रतिवादी के विरुद्ध नोटिस प्रपत्र-ग दिनांक 06-05 2023 को जारी करते हुये नोटिस की एक प्रति स्थल के मुख्य गेट पर चस्पा कराई गई ।
माई कार की ओर से अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 08-05-2023 में शमन शुल्क की गणना करते हुये अवगत कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, किन्तु प्रतिवादी की ओर से स्थल का शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र दिनांक 08-05-2023 पोषणीय नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा माई कार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है। साथ ही उपरोक्त स्थल नेकपुर कलां के गाटा संख्या 698 / 1 पर निर्मित अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने का आदेश पारित करती हूँ। अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र, फर्रुखाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह स्थल पर अनाधिकृत निर्माण के मुख्य द्वार को सील कराना सुनिश्चित करें। स्थल पर शांति व्यवस्था हेतु आवश्यक पुलिस बल प्रभारी निरीक्षक को फतेहगढ़ से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। सिटी मजिस्ट्रेट के इस आदेश से अवैध से रूप से निर्माण कराए लोगों में एक बार फिर हड़कम्प मच गया है।